भोपाल
प्रदेश के किसी दफ्तर या निगम मंडल या आयोग और बोर्ड में कार्यरत नियमित, स्थायीकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स या अन्य शासकीय सेवक की मौत अगर तीस जून के बाद अगले साठ दिनों के भीतर होगी तो भी राज्य सरकार ऐसे कर्मचारी के परिवार जनों को पांच लाख रुपए की विशेष अनुग्रह राशि देगी। इसमें शर्त यह होगी कि ऐसे कर्मचारी की कोरोना जांच रिपोर्ट तीस जून के पहले पाजिटिव होनी चाहिए।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना में इसका प्रावधान किया है जिसके नियम वित्त विभाग ने जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की घोषणा पिछले सप्ताह की थी जिसे एक मार्च 21 से 30 जून 21 तक के लिए लागू किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन कर्मचारियों के परिजनो को इसका लाभ दिया जाएगा, उनका वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से होता रहा है, उन्हें ही पात्र कर्मचारी माना जाएगा। इसके लिए तय नियमों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु की तिथि में संबंधित कर्मचारी का शासकीय कार्य में कार्यरत होना भी आवश्यक होगा। अंशकालिक रूप में कार्यरत सेवायुक्तों को इस योजना में लाभ की पात्रता नहीं होगी।
आउटसोर्स कर्मी की राशि दावेदार के खाते में जाएगी
नियमों में प्रावधान किया गया है कि आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान उनकी सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी के स्थान पर संबंधित दावेदार के खाते में किया जाएगा। अनुग्रह योजना में तय नियमों के अनुसार अनुग्रह राशि के लिए दावा 31 अक्टूबर 21 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। अपरिहार्य स्थिति में सक्षम अधिकारी अधिकतम छह माह तक का विलंब माफ कर सकेंगे। सभी शासकीय और अशासकीय व आटोनामस संस्थाओं के सक्षम अधिकारी यह अनुग्रह राशि मृतक के परिजनों को उसी तरह से देंगे जिस भुगतान व्यवस्था से कर्मचारी का वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक दिया जाता रहा है।
