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कोरोना अनलॉक की जारी हुई गाइड लाइन, जानिए क्या होगा प्रतिबंधमुक्त और क्या प्रतिबंधित रहेगा

भोपाल
गृह विभाग ने 1 जून से लागू होने वाले अनलॉक को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। 1 जून से खुलने वाले अनलॉक 1 को लेकर गृह विभाग की एडवाइजरी के तहत जिले के कलेक्टर निर्णय लेंगे।राशन, दुग्ध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकान खुल सकेंगी। थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम बन्द रहेंगे।

स्कूल, कॉलेज भी बन्द रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नही होगी। अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग शामिल नही हो सकेंगे। हर रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा।

प्रदेश के गांव को भी रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। सार्वजनिक परिवहन भी कोविड-19 की गाइड लाइन के तहत शुरू किया जा सकेगा। ऑटो और टैक्सी में 2 सवारियों से ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे। चार पहिया में ड्राइवर के अलावा 2 लोग मास्क लगाकर जा सकेंगे।
संभाग के हिसाब से रैड, यलो एवं ग्रीन जोन बनाए जाएंगे। रैड जोन में सभी गतिविधियां बंद रहेंगी( अत्यावश्यक सेवाएं छोड़कर), यलो में कुछ गतिविधियां चालू रहेंगी तथा ग्रीन में राज्य स्तर से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष चालू रहेंगी।

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