गृह विभाग ने 1 जून से लागू होने वाले अनलॉक को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। 1 जून से खुलने वाले अनलॉक 1 को लेकर गृह विभाग की एडवाइजरी के तहत जिले के कलेक्टर निर्णय लेंगे।राशन, दुग्ध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकान खुल सकेंगी। थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम बन्द रहेंगे।

प्रदेश के गांव को भी रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। सार्वजनिक परिवहन भी कोविड-19 की गाइड लाइन के तहत शुरू किया जा सकेगा। ऑटो और टैक्सी में 2 सवारियों से ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे। चार पहिया में ड्राइवर के अलावा 2 लोग मास्क लगाकर जा सकेंगे।
संभाग के हिसाब से रैड, यलो एवं ग्रीन जोन बनाए जाएंगे। रैड जोन में सभी गतिविधियां बंद रहेंगी( अत्यावश्यक सेवाएं छोड़कर), यलो में कुछ गतिविधियां चालू रहेंगी तथा ग्रीन में राज्य स्तर से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष चालू रहेंगी।

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