वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों में पदस्थ मध्य प्रदेश वित्त सेवा, मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण के मामले में अध्यक्ष राजस्व मंडल, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभागाययुक्त, प्रबंध संचालक निगम, कारपोरेशन सभी कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि शासन के निर्देश के मुताबिक सभी अधिकारियों को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर स्थानांतरित स्थल के लिए कार्य मुक्त किया जाए। यह संज्ञान में आया है कि कई विभागों, कार्यालयों द्वारा पदस्थ अधिकारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्य मुक्त नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में अधिकारी 10 दिन की वृद्धि विभागीय अनुरोध कर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसके लिए संबंधित विभाग को अनुमति के लिए आवेदन जरूरी होगा। समय सीमा पर प्रस्ताव प्राप्त न होने पर एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा।

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