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30×45 फीट के पांडाल ही लग सकेंगे गणेशोत्सव में, चल समारोह निकालने की नहीं होगी अनुमति

भोपाल
राज्य शासन ने गणेशोत्सव और चेहल्लुम के मद्देनजर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। गृह विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिमा, ताजिये (चेहल्लुम) के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 ×45 फीट घोषित किया जाता है।
कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा गया है कि झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से सलाह दी जाए कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें जिससे संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं दर्शकों की भीड़ की स्थिति बने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सके। मूर्ति, ताजिए का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेना होगी। कोविड-19 को देखते हुए धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी नहीं निकाले जा सकेंगे। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
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