भोपाल
महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर प्रदेश में कुछ भर्तियों और परीक्षाओं को छोड़कर बाकी स्थानों पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागोें के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कमिश्नर,कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को निर्देश दिए है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया है। यह 8 मार्च 2019 से लागू है।
इस संशोधन में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण प्रतिशत बढाकर 27 प्रतिशत किए जाने को चुनौती दी जाकर उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिकाएं दायर की गई है। उच्च न्यायालय में पिछड़ा वर्ग के इस आरक्षण के संबंध में प्रचलित प्रकरणों में महाधिवक्ता ने 25 अगस्त को विधिक अभिमत दिया है। महाधिवक्ता के अभिमत के अनुसार जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर कोर्ट ने रोक लगाई है उन्हें छोड़कर अन्य परीक्षाओं और भर्तियों में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसे अनुसार ही प्रदेशभर में कार्यवाही करना है। सभीर विभागों को कहा गया है कि महाधिवक्ता के विधिक अभिमत के अनुरुप परीक्षा और भर्तियों की कार्यवाही करे।

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