राज्य शासन ने दुर्गा उत्सव और अन्य कार्यक्रमों के मद्देनजर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश नए सिरे से जारी किए हैं। नई गाइडलाइन में रावण दहन के पूर्व परंपरागत श्री राम के चल समारोह प्रतीकात्मक रूप में अनुमति दी जा सकेगी। इस दौरान खुले मैदान में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर आयोजन समिति द्वारा कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर आयोजन किए जा सकेंगे। रामलीला का आयोजन मैदान, हाल की क्षमता के साथ साथ 50 % सीमा तक दर्शक की मौजूदगी में हो सकेगा। मेले के समान आयोजन वाले रावण दहन के कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। गरबा का आयोजन सोसायटी, कालोनियों, मोहल्लों में मोहल्ला वासियों, कॉलोनी वासियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की 50 % क्षमता तक की उपस्थिति में हो सकेगा। व्यावसायिक स्तर पर विशेष रूप के गरबा आयोजन की अनुमति नहीं होगी। पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्र में रात 11 से सुबह 6 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आयोजनों, समारोह में डीजे, बैंड बाजे की सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक रात 10 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी।
सभी कलेक्टरों को गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देश में कहा गया है कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह जिसमें जन समूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों हेतु लोकसभा विधानसभा उप निर्वाचन से संबंधित 8 जिलों में चुनाव संबंधी जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर अनुमति दी जा सकेगी। सभी कोचिंग संस्थान और प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की क्षमता के 50% की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से 100 % क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित करना बंधन कारी होगा।
गृह विभाग के निर्देश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल एवं थिएटर कुल क्षमता के 50% की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सभी एमएसएमई उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम, फिटनेस सेंटर, योगा केंद्रों का संचालन 50 विशेष क्षमता तक किया जा सकेगा। 15 अक्टूबर से 100 % क्षमता के साथ इनका संचालन हो सकेगा। सभी खेलकूद के स्टेडियम और स्विमिंग पूल खुल सकेंगे और खेल आयोजनों में स्टेडियम दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50% दर्शक शामिल हो सकेंगे। सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब ऑफिस कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित हो सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्ष को मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि शामिल हो सकेंगे। इसके लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जाना आवश्यक होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति रह सकेगी।

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