
आयु सीमा आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए बढ़ाई गई है लेकिन इससे बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा और अन्य भर्तियों में आवेदन करने के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है। इस छूट के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अब आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष हो गई है।
इससे पहले सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित थी। इस कारण सामान्य वर्ग के कई उम्मीदवार आर्थिक तौर पर पिछड़े होने के बावजूद 40 की उम्र के बाद आवेदन नहीं कर पाते थे। हालांकि अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट देने से वे एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों की तरह 45 वर्ष की उम्र तक राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे।

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