भोपाल
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की वोटिंग के पहले मध्यप्रदेश के 14 जिलों में शराब की बिक्री बंद कर दी जाएगी। यूपी की सीमा से सटे इन जिलों के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में मदिरा प्रेमियों को मदिरा नहीं मिलेगी क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर यूपी के साथ एमपी के भी सीमावर्ती जिलों में शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध यूपी में होने वाले सात चरणों के मतदान के चलते लागू होगा और इसकी शुरुआत मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों से आज से ही हो जाएगी। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होने वाला है।
यूपी में 7 चरणों में होने वाले मतदान के लिए सबसे पहले 10 फरवरी और इसके बाद 14, 20, 23, 27 फरवरी को वोटिंग होना है। इसके बाद 3 तथा 7 मार्च को भी यहां वोटिंग होगी। मतगणना 10 मार्च को होगी। एमपी के रीवा, सतना, सिंगरौली, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, सीधी जिले यूपी की सीमा से सटे हैं। ऐसे में इन जिलों के यूपी से सटे गांव और कस्बों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व और मतगणना तिथि को मद्यनिषेध के आदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संबंधित कलेक्टर्स को जारी किए गए हैं।
तीन किमी दूरी तक रहेगी बिक्री प्रतिबंधित
विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिलों से समन्वय कर सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्रों में इस अवधि में क्षेत्र की सभी शराब दुकानें बंद रखी जाएं तथा शराब की बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लागू हो। सीमावर्ती जिलों में शराब की बिक्री पर नजर रखी जाए, जिससे वहां से मतदान क्षेत्र में शराब का परिवहन न होने पाये। मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, अन्य बिक्री स्थल आदि में शराब की बिक्री/सेवा न हो। गैर-मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट जिनके पास मदिरा का लायसेंस हो, उन्हें भी इस अवधि में शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे 6 माह तक कारावास, 2000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों सजा दी जाएगी।
