प्रदेश के जिला पंचायतों के आरक्षण की कार्यवाही राज्य शासन द्वारा 31 मई को की जाएगी। यह आरक्षण कार्यवाही वाल्मी संस्थान के ऑडिटोरियम में होगी। सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिए गए हैं कि आरक्षण की सूचना 7 दिन पहले सूचना पटल पर चस्पा करें।
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