प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कलेक्टर उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकेंगे जिनकी सेवानिवृत्ति उम्र 6 माह से कम न हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 6 माह से कम अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को मतदान ड्यूटी से अलग रखा जाए। इनसे निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य लिए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दलों नियुक्ति और उनसे लिए किए जाने वाले कार्यों को लेकर कुछ कलेक्टरों द्वारा मांगी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने इसको लेकर 10 दिसंबर 2021 को जारी किए गए निर्देशों के आधार पर भी कार्यवाही करने के लिए कहा है।
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पूर्व में तो 60 साल से अधिक उम्र वालों को छूट थी, अब 6 माह की ही अवधि बता रहे, यह गलत है।
चुनाव आयोग कर्मचारियों के लिए नियम क्यों बदलते रहता है ,पिछले साल चुनाव में साठ वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को छूट दी गई थी ।सरकार ने दो वर्षों से सेवा निवृति की उम्र बढ़ाई है, अन्यथा वे रिटायर हो जाते ।