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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी टल सकते हैं इन छह जिलों के नगर निकाय चुनाव

 भोपाल

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए दो हफ्ते में राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। आयोग इसकी तैयारी में जुटा है और अगर राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका पर 17 मई को चुनाव रोकने संबंधी कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ तो 24 मई के पहले अधिसूचना जारी हो जाएगी। इधर नगरीय विकास विभाग ने इसी दिन सुप्रीम कोर्ट के सुरेंद्र महाजन विरुद्ध राज्य शासन के फैसले के आधार पर छह जिलों में नए सिरे से परिसीमन और वार्ड आरक्षण की कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। 

विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा है कि बालाघाट, सागर, खंडवा, अनूपपुर, सिंगरौली जिलों में कलेक्टर नगरीय निकायों में वार्डों की संख्या निर्धारण, वार्ड परिसीमन संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन 20 मई को करेंगे। इसके बाद दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन और आयुक्त नगरीय विकास तक प्रतिवेदन भेजने की कार्यवाही 31 मई तक की जानी है। आयुक्त नगरीय प्रशासन इसका परीक्षण कर 3 जून तक राज्य शासन के नगरीय विकास को भेजेंगे। इसके साथ ही वार्ड विभाजन के अंतिम प्रकाशन छह जून, वार्ड आरक्षण 10 जून और वार्ड आरक्षण का प्रकाशन 14 जून तक करने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस आदेश के पालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के दौरान परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक यहां चुनाव टाल सकता है लेकिन अभी आयोग के अधिकारी इस मामले में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। 

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