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अब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद चुनने एक घन्टा कम मिलेगा समय

भोपाल

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों के चुनावों के लिए मतदान की अवधि 1 घंटे कम कर दी है। पहले सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होता रहा है। नए आदेश में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों में मतदान का समय सुबह 7 से शाम 5 बजे तक रहेगा। सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसकी जानकारी संबंधित जनों को देने के निर्देश दिए गए हैं।

जागरूकता अभियान चलाएं

उधर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि मतदाता जागरूकता अभियान में जिला जनसंपर्क अधिकारी प्रो-एक्टिव भूमिका निभाएँ। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन कार्यक्रम एवं समस्त महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और गतिविधियों की जानकारी उम्मीदवार, जन-प्रतिनिधियों एवं जन-सामान्य तक पहुँचना जरूरी है।राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि जिला जनसंपर्क अधिकारी कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी से निर्वाचन संबंधी विभिन्न गतिविधियों तथा नवाचारों की जानकारी प्राप्त कर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इससे मतदाता मतदान के लिए प्रेरित हो सकेंगे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया है कि मतदाता जागरूकता अभियान में जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं।

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