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कोरोना लॉक डाउन में नायब तहसीलदार ने किए फर्जी नामांतरण, शासन को कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा

भोपाल
राजगढ़ जिले में पदस्थ नायब तहसीलदार पर फर्जी नामांतरण के प्रकरण तैयार कर आदेश जारी किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। लॉक डाउन के दौरान किये गए इन आदेश में नियमों का पालन नहीं किये जाने की रिपोर्ट राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर को दी थी जिसके बाद कलेक्टर ने संभागयुक्त और राज्य सरकार को अफ़सर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजा है।
राजगढ़ जिले के जीरापुर में पदस्थ रहे नायब तहसीलदार अरविंद दिवाकर ने गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान तरमीम के निरस्त आवेदनों को बिना अपीलीय अधिकारी की स्वीकृति के पुनः प्रचलन में लाकर नियम विरुद्ध 5 प्रकरण में आदेश कर दिए। बताया जाता है कि लॉकडाउन होने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भूराजस्व संहिता की धारा 51 का उल्लंघन किया गया। कलेक्टर राजगढ़ ने प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद पत्र में लिखा कि अरविंद दिवाकर द्वारा अपने पदीय कृतव्य एवं भूराजस्व संहिता से परे जाकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर स्वयं को दोषी साबित किया है। उन्होंने कृतव्य से विमुख इनके आचरणों के लिए कठोर दीर्घशास्ति से दंडित करने की अनुशंसा कर पीएस मप्र शासन को प्रस्ताव भेजा है।
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