स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्य मंत्री जन आवास योजना का ऐलान किए जाने के बाद पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इस संबंध में प्रस्ताव मांगे हैं। सभी सीईओ जिला पंचायत को लिखे पत्र में कहा गया है कि वंचित आवासहीनों के लिए नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू होने जा रही है। इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य, अल्पसंख्यक तथा दिव्यांग हितग्राहियों की संख्या की जानकारी एकत्र की जाना है। केवल ऐसे हितग्राही की जानकारी एकत्र की जाए जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पात्रता रखते हैं किंतु कतिपय कारणों से सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 तथा आवास प्लस की सूची से वंचित रह गए हैं। विभाग ने कहा है कि उन हितग्राहियों का नाम इसमें नहीं जोड़ना है जो आवास प्लस की प्रतीक्षा सूची में जुड़े हुए हैं और अन्य किसी भी आवास योजना का लाभ पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालक ने इसकी जानकारी 7 दिन में भेजने के निर्देश जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं। share