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नगरीय निकाय की आबादी से जानें, आपके नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में होंगे कितने एल्डरमैन


भोपाल 
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि अब 10 लाख से अधिक जनसंख्या के नगर निगम में 12, दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में 8, नगरपालिका परिषद में 6 और नगर परिषद में 4 की संख्या तक एल्डरमेन (नाम निर्दिष्ट पार्षद) नियुक्त किये जा सकेंगे। इस संबंध में गुरुवार को विधानसभा में मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2022 ध्वनिमत से पारित हो गया है।
 सिंह ने बताया कि वर्तमान में वर्ष 1997 के प्रावधान अनुसार नगरपालिक निगम में 6, नगरपालिका परिषद में 4 और नगर परिषद में 2 की संख्या तक एल्डरमेन नाम निर्दिष्ट किये जा सकते हैं। इस निर्णय के बाद अब सभी निकायों में 1930 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने कहा है कि वर्ष 1997 की तुलना में अब नगरीय निकायों की जनसंख्या, सीमा, वार्ड तथा दायित्वों में अधिकाधिक वृद्धि हुई है। इससे नगर प्रशासन का ज्ञान रखने वाले नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया था। इस विषय में कर्नाटक और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में भी इस संबंध में किये गये प्रावधानों का अध्ययन किया गया है। सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों में एल्डरमेन की संख्या बढ़ने से निर्वाचित परिषदों के विधि अनुसार संचालन में सुविधा होगी। साथ ही समय-समय पर निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को नियम, अधिनियम एवं अन्य विषयों पर परामर्श दे सकेंगे।

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन नगर निगम में होंगे 12 एल्डरमैन

प्रदेश की मौजूदा आबादी के हिसाब से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन नगर निगम ऐसे हैं जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। ऐसे में इन नगर निगमों में नगरीय विकास विभाग की ओर से 12 एल्डरमैन मनोनीत किए जाएंगे। इसके अलावा बाकी सभी 11 नगर निगम 10 लाख से कम आबादी वाले हैं। इसलिए यहाँ 8 एल्डरमैन मनोनीत किये जा सकेंगे।
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