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उमा भारती ने जिस शराब दुकान पर पत्थर मारा उसे हटाने के आदेश

भोपाल
शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राजधानी की जिस दुकान पर पत्थर मारा था उस दुकान को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ठेका वर्ष 2022 से यह दुकान मदिरा समूह में बरखेड़ा पठानी के नाम पर मेसर्स शिवहरे लिकर्स पार्टनर विनोद शिवहरे लाइसेंसी के नाम पर आवंटित की गई थी। इस समूह में सम्मिलित मदिरा दुकान का संचालन आजाद नगर पंछी विहार बरखेड़ा पठानी में किया जा रहा है। इस मदिरा दुकान के स्थान का प्रारंभ से ही रह वासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा धरना प्रदर्शन के साथ विरोध किया जा रहा है। इसलिए जन भावना और लोक शांति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत बरखेड़ा पठानी क्रमांक दो की मौजूदा दुकान को वर्तमान स्थिति हटाकर निर्धारित सीमा क्षेत्र में अन्यत्र आपत्ति रहित स्थल का चयन कर तत्काल दुकान स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। गौरतलब है कि इस दुकान को हटाने के लिए स्थानीय महिलाओं और रहवासियों ने अप्रैल मई के महीने में कई दिनों तक धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। उमा भारती ने भी यहां पहुंचकर इनका साथ दिया था और सांकेतिक विरोध के तौर पर दुकान में पत्थर भी मारा था।


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