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चुनाव आयोग के निर्देश, जनवरी 2024 में तीन साल पूरे करने वाले SI, इंस्पेक्टर को हटाएं, तहसीलदार भी हटेंगे

भोपाल

प्रदेश में साढ़े चार माह बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने अब राज्य सरकार से कर्मचारियों, अधिकारियों की रिपोर्ट मांगना शुरू कर दिया है। गृह विभाग और पीएचक्यू के अफसरों को इस संबंध में दिए निर्देश में आयोग की ओर से कहा गया है कि एक जनवरी 2024 को एक ही जिले में तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले एसआई और इंस्पेक्टरों को दूसरे जिलों में पदस्थ कर रिपोर्ट दी जाए। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद पीएचक्यू ने सभी जिलों से ऐसे एसआई और निरीक्षकों की रिपोर्ट मांगी है जो पिछले चार साल की अवधि में तीन साल से एक ही जिले में पदस्थ हैं। इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्तों के साथ सभी जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों और सभी रेंज आईजी को दिए निर्देश में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी 2024 की स्थिति में चार साल में तीन साल की अवधि वर्तमान पदस्थापना वाले जिले में पूरी करने वाले निरीक्षकों, कार्यवाहक निरीक्षकों की जानकारी भेजी जाना है। इसलिए ऐसे कार्यवाहक निरीक्षक जो उप निरीक्षक के पद पर रहते हुए उसी जिले में कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं, उनके सेवाकाल की गणना उपनिरीक्षक की पदस्थापना दिनांक से की जाएगी। साथ ही ऐसे निरीक्षक और कार्यवाहक उपनिरीक्षक जो चार साल की अवधि में उसी जिले में निम्न पद पर पदस्थ रहे हैं या अन्यत्र स्थानांतरित होकर उसी जिले में वापस आ गए हैं, उनकी भी पूर्व तैनाती की अवधि को जिले में तीन साल की सेवा की गिनती में शामिल करना होगा। 

एक-एक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नाम मांगे

इस मामले में सभी जिलों में पदस्थ सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स के नाम के साथ उनकी सेवा अवधि की पूरी जानकारी जोनल अधिकारियों से मांगी गई है। इसके साथ ही इनसे कहा गया है कि हर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से चार प्रस्तावित नाम भी मांगे जाएं जहां वे आने वाले समय में पदस्थापना चाहते हैं।

डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीओपी, एएसपी भी बदलेंगे

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार चुनाव के मद्देनजर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीओपी और एएसपी स्तर के ऐसे अधिकारी भी बदलेंगे जिनकी पदस्थापना चार साल की अवधि में एक जिले में तीन साल की पूरी होती है। इसके लिए जीएडी, गृह विभाग और राजस्व विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं।

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