कोविड लॉकडाउन का पालन नहीं करने के कारण दर्ज किए गए करीब 57 हजार केस वापस लिए जाएंगे। राज्य सरकार इन मामलों के आरोपियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें वापस लेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय के बाद गृह विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दिया है।
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि लॉक डाउन के दोनों चरणों मे आम जनों पर धारा 188, 269, 270, 271 भारतीय दण्ड विधान, महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत केस दर्ज किये गए थे। इन सभी आपराधिक प्रकरणों को कोर्ट से वापस लेने के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिये गए हैं। इसी तारतम्य में सीएम के निर्देश पर लोक हित में विधिवत आदेश जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है।
इतने केस हुए थे दर्ज
बताया गया था कि कोरोना काल में प्रदेश में पहले लॉकडाउन (20.3.20 से 30.6.20) में 32,463 प्रकरण धारा 188 IPC में और 669 प्रकरण महामारी अधिनियम अंतर्गत दर्ज किए गए थे। दूसरे लॉकडाउन (13.3.21 से 19.6.21) में 22,336 प्रकरण धारा 188 IPC में और 1,202 प्रकरण महामारी अधिनियम दर्ज हुए। इन आपराधिक प्रकरणों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इस बाबत जारी की गयी advisory को संज्ञान में लेते हुए तथा मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में व्यापक लोकहित में आदेश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

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