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विधानसभा में नियुक्ति मामले में श्रीनिवास तिवारी अरेस्ट, मुचलके पर रिहा

भोपाल
भोपाल .विधानसभा में हुई फर्जी नियुक्ति मामले में तत्कालीन अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को भोपाल पुलिस
ने रीवा में जाकर अरेस्ट कर लिया. चूंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें तुरंत ही मुचलके पर रिहा भी कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी नहीं किया है। जहांगीराबाद सीएसपी सलीम खान ने बताया कि तत्कालीन अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। पुलिस की एक टीम को रीवा भेजा गया था। जहां टीम श्री तिवारी के घर पहुंची और उन्हें मुचलके पर जमानत दी गई। इससे पहले पुलिस ने दो रिटायर्ड अफसर अपर सचिव रमेशचंद्र उपाध्याय, अवर सचिव श्यामलाल चतुर्वेदी और एलडीसी बद्रीप्रसाद तिवारी को आरोपी बनाया है। 1997 में तिवारी के निजी स्टाफ में बद्री प्रसाद की एलडीसी पद पर नियुक्ति जांच में अवैध पाई गई थी। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने नोटिस कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। पुलिस इस मामले में पहले ही दो बर्खास्त अफसर सचिव सत्यनारायण शर्मा और उप सचिव कमलाकांत शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जबकि श्रीनिवास तिवारी और अरुण तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया था।
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