News Update :

KJS सीमेंट पर ठोका 36 करोड़ का जुर्माना, खदान बन्द करने के भी आदेश, सतना कलेक्टर की सख्ती

भोपाल

अवैध खनन रोकने के लिए राज्य सरकार के फैसले पर सख्ती दिखाते हुए सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने सतना जिले की केजेएस सीमेंट इंडस्ट्री लिमिटेड पर 36.04 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। राजनगर में मौजूद इस फैक्ट्री के संचालक के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 का उल्लंघन करने के मामले में यह फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने इस संस्थान की मैहर स्थित 217.51 हेक्टेयर क्षेत्र की अमिलिया लाइम स्टोन की खदान बंद कर खदान को निरस्त घोषित करने के आदेश भी दिये हैं। सतना जिले की मैहर स्थित मेसर्स केजेएस सीमेन्ट लिमिटेड राजनगर के मामले में जिला खनिज अधिकारी को एक माह में डिमांड जारी कर वसूली के निर्देश दिए गए हैं।

 

  शासन स्तर से गठित जांच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कलेक्टर कटेसरिया ने केजेएस सीमेंट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। खनिज अधिकारियों से नोटिस के जवाब का प्रति-परीक्षण कराने पर पाया गया कि बिना अग्रिम रॉयल्टी भुगतान खनिज परिवहन एवं खान एवं खनिज (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1957 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया गया। इस पर 30. 30 करोड़ पेनाल्टी, 4.34 करोड़ रुपए की रॉयल्टी, 1.30 करोड़ रुपए की जिला खनिज फंड और 8.69 लाख रुपए की एनएमईटी की राशि मिलाकर केजेएस सीमेंट पर 36.04 करोड़ की रिकवरी निकाली गई। इसके अलावा केजेएस की सतना जिले में कुल 15 चूना पत्थर खनिज की स्वीकृत खदानों में 9 शिथिल खदानों में व्यपगत घोषित करने के प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं। 


यह कमियां मिलीं सुनवाई में 

 
    कलेक्टर कटेसरिया ने मामले की सुनवाई में पाया कि संस्थान के खनिज तौल के स्थापित वेब्रिजों में नापतौल द्वारा सत्यापित सील नही पाई गई। प्लांट में अमिलिया खदान से उत्पादित खनिज और बेल्ट कन्वेयर द्वारा खदान से सीमेंट प्लांट तक परिवहन किये गये खनिज की मात्रा के आंकलन का कोई आधार नहीं पाया गया। अमिलिया खदान की खनन योजना अनुरूप अनुमोदित मात्रा 12 लाख 50 हजार एम.टी. प्रतिवर्ष के आधार पर अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक 6 माह की खनिज चूना पत्थर का कुल उत्पादन 6 लाख 25 हजार एम.टी. एवं देय रॉयल्टी 5 करोड़ होती है जबकि वास्तविक जमा की गई राशि 65 लाख 18 हजार 254 रुपए ही है। इसलिये रॉयल्टी राशि 4 करोड़ 34 लाख 81 हजार 746 रुपए डीएमएफ 1 करोड़ 30 लाख 44 हजार 524 रुपए तथा एनएमईटी की राशि 8 लाख 69 हजार 635 रुपए मिलाकर 5 करोड़ 73 लाख 95 हजार 905 रुपए वसूली योग्य पाई गई।

 क्षेत्र से दूर स्थित अन्य खनिज पट्टा खदानों से ईटीपी के माध्यम से परिवहन किये गये खनिज की मात्रा में अंतर पाया गया और 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक बिना अग्रिम रॉयल्टी भुगतान किये प्लांट तक परिवहन किया जाना प्रमाणित पाया गया जबकि अंतर की राशि बाजार मूल्य से कम जमा की गई। केजेएस सीमेंट राजनगर मैहर द्वारा खनिज चूना पत्थर कुल मात्रा 1 लाख 13 हजार 411 मे0टन जिसका बाजार मूल्य 30 करोड़ 30 लाख 9 हजार 811 रुपए, बिना अग्रिम रॉयल्टी भुगतान किये खदान से प्लांट तक परिवहन किया जाना प्रमाणित पाया गया।

 

share

0 comments

Leave a Reply

Copyright 2015 MP Breaking News All rights reserved