भोपाल
पूर्व मुख्य सचिव कृपाशंकर शर्मा ने कहा है कि वैधानिक विवाह का मैरिज रजिस्ट्रेशन करने से मना करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। इस तरह का कोई आदेश कलेक्टर जारी नहीं कर सकते। वैधानिक विवाह का मैरिज रजिस्ट्रेशन करना और प्रमाण पत्र देना कलेक्टर की जिम्मेदारी है। उस पर रोक नहीं लग सकती और उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता।
पूर्व मुख्य सचिव शर्मा ने ये बातें उज्जैन कलेक्टर द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए विवाह करने पर लगाई गई रोक के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देने से मना करने के मामले में आई सूचना के मामले में कहीं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर धारा 144 के अंतर्गत जो भी आदेश जारी करते हैं, उसके वायलेशन के मामले में जो कार्यवाही बनेगी वह करने का अधिकार कलेक्टर को है लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन रोकने उनके दायरे में नहीं है। गौरतलब है कि उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में यह बयान दिया है कि 10 मई से 30 मई के बीच शादी कर संक्रमण करने वाले लोगों का मैरिज रजिस्ट्रेशन इस अवधि के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कई ऐेसे मामले सामने आए हैं जिसमें शादी के बाद संक्रमण हुआ। जीवन जरूरी है, इसलिए यह कार्यवाही करेंगे।
