नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन ने ब्लैक फंगस बीमारी के लिये उपयोगी एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का वितरण किये जाने को लेकर नये निर्देश जारी किये हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए इन निर्देशों का पालन कराना सभी औषधि निरीक्षकों, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, दवा विक्रेता की जिम्मेदारी होगी।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर में यह बात संज्ञान में आयी है कि मरीज पोस्ट कोविड काम्प्लीकेशन के रूप में म्यूकोरमाइकोसिस ( ब्लैक फंगस ) के संक्रमण से ग्रसित हो रहे है। इसके ईलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधि एम्फोटेरेसिन-बी इंजेक्शन की प्रदेश में मांग बढी है जो कि चिकित्सकों द्वारा इस संक्रमण के मरीजों को प्रिसक्राइब की जा रही है । वर्तमान स्थिति में कोविड संक्रमण के पोस्ट कम्प्लीकेशन म्यूकोरमाइकोसिस ( ब्लैक फंगस ) से संकमित मरीजों के उपचार में प्रयुक्त की जाने वाली एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की मांग के दृष्टिगत कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण एवं इसकी उपलब्धता एवं खपत पर निगरानी रखने हेतु निर्देश जारी किये हैं ।
औषधि एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन एंटीफंगल औषधि है, केवल अत्यंत गंभीर मरीजों के ईलाज में प्रयुक्त की जाती है। यह अपेक्षित है कि इसका उपयोग विवेकपूर्ण रूप से चिकित्सीय एवं पश्चात चिकित्सीय निगरानी में किया जाये। औषधि एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के निर्माता कम्पनी द्वारा उनके C & F अथवा स्टॉकिस्ट को यह औषधि उपलब्ध करायी जाती है , तत्पश्चात इस औषधि का विकय किया जाता है। एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि केवल "Registered Medical Practioner" के प्रिस्क्रिप्शन पर ही इसका विक्रय C & F के माध्यम से स्टॉकिस्ट को अथवा हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम को एवं स्टॉकिस्ट के माध्यम से अस्पतालों को ही किया जाये।
प्रदेश के समस्त जिलों में स्थित चिकित्सालय / नर्सिंग होम का यह दायित्व होगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन / प्रोटोकोल के अनुसार ही एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का उपयोग गंभीर मरीजो के लिये सुनिश्चित किया जाये। एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के C & F एवं स्टॉकिस्ट का यह दायित्व होगा कि वह समानुपातिक रूप से होलसेलर को एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का विक्रय करेंगे / उपलब्ध करायेंगे। एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का विक्रय स्टॉकिस्ट / होलसेलर जिले के अस्पतालों में भर्ती मरीजो की संख्या के आधार पर ही ऐसे नर्सिंग होम / अस्पतालों / मेडिकल कॉलेजों (सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ) जहां पर म्यूकोरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस ) का इलाज संभव हो, एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का विक्रय करेंगे / उपलब्ध करायेंगे। एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के समस्त C & F / स्टॉकिस्ट प्रतिदिन एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के विक्रय की जानकारी औषधि निरीक्षक प्रेषित करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि C & F एवं स्टॉकिस्ट को विकय के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। औषधि का क्रय / विक्रय रिकॉर्ड, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियमों के अनुसार संधारित करेंगे ।
एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के C & F एवं स्टॉकिस्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात का अथक प्रयास करें कि एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की उपलब्धता प्रदेश में बनी रहे इस हेतु वे एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन औषधि क्रय आदेश ( Purchase order ) संबंधित औषधि निर्माता कंपनी को प्रेषित कर दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करें एवं प्रेषित क्रय आदेश को राज्य शासन के संज्ञान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के माध्यम से लाया जावे राज्य शासन द्वारा भी आवश्कतानुसार औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित औषधि निर्माता कंपनी से संपर्क कर प्रयास किया जायेगा।

share