भोपाल
राज्य शिक्षा केंद्र ने अशासकीय स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए 25% प्रवेश की संख्या लॉक करने का आदेश जारी किया है। आरटीई के अंतर्गत ये प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा और अगर किसी स्कूल ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो इसके लिए 26 मई तक प्रक्रिया पूरी कर पोर्टल पर जानकारी देना होगी।

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