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1 सितम्बर से बिल दिए बिना दारू नहीं बेच सकेंगे शराब ठेकेदार, 31 मार्च तक रखना होगा कैशमेमो कॉपी

भोपाल
 अब शराब दुकानों में शराब खरीदने पर दुकानदार को ग्राहक को कैश मेमो यानी बिल देना अनिवार्य होगा। प्रदेश की समस्त शराब दुकानों के लिए 1 सितंबर से यह आदेश प्रभावी होगा। आबकारी आयुक्त ने इसके आदेश जारी किए हैं। ओवर रेटिंग की शिकायतों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। सभी सहायक आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी को दिए निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश की मदिरा दुकानों से तय कीमत से अधिक मूल्य पर सर आप बकरे किए जाने की शिकायतों के निवारण के लिए मजीरा खरीदार के पास मजरा खड़े किए जाने का प्रमाण हो उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य किया गया है इसलिए अब दुकानदार को खरीदी गई शराब का बिल देना अनिवार्य होगा
 आयुक्त आबकारी ने कहा है कि लाइसेंस धारी शराब विक्रेता कैश मेमो प्रिंट करा कर उसका प्रमाणीकरण आबकारी कार्यालय से कराएंगे। इसके बाद यह रसीद बुक उपयोग में लाई जा सकेगी। बिल बुक का उपयोग होने पर उसके काउंटरपार्ट अथवा कार्बन कॉपी लाइसेंस धारी द्वारा शराब की ठेका अवधि समाप्त होने तक 31 मार्च 2022 तक रखना अनिवार्य होगा। शराब दुकानों पर अधिकृत अफसर के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि अगर कोई ज्यादा राशि वसूले तो उसकी शिकायत की जा सके। बताया गया कि प्रदेश में जहरीली शराब के मामले सामने आने के बाद सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी की अनुशंसा के  उपरांत यह निर्देश जारी किए गए हैं।

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