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MP में अब पंचायत कर्मियों को भी मिलेगा कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ

भोपाल
राज्य सरकार द्वारा कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू की गई कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ पंचायतकर्मियों को भी मिलेगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना को लेकर अब जाकर आदेश जारी किया है जब जीएडी द्वारा इसके लिए तय की गई समय अवधि खत्म होने वाली है। हालांकि विभाग ने अपने आदेश में इस मामले में साठ दिन का समय पीड़ितों और प्रभावितों को लाभ दिलाने के लिए दिया है।


कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को लाभ दिलाने के लिए लागू की है। 21 मई को लागू की गई इस योजना में तीस जून तक की अवधि में जान गंवाने वाले या उसके पहले कोरोना संक्रमित होने और उसके बाद साठ दिन में जिंदगी से हारने वालों कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सहायता और अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। 

इस योजना में नियमित, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स और अन्य शासकीय सेवक, सेवायुक्त पात्र बताए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिला पंचायत कार्यालय के मूल कर्मचारी के पद संवर्ग के अधीक्षक, सहायक लेखाधिकारी, लेखापाल, स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 2, 3, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार तथा जनपद पंचायत कार्यालय के मूल कर्मचारी के पद संवर्ग के लेखाधिकारी, लेखापाल, सहायक ग्रेड 2,3, भृत्य, वाहन चालक, ग्राम पंचायतों के सचिव और पंचायत निधि से वेतन या मानदेय प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक अन्य कर्मचारी इस योजना में शामिल होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टरों को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। 


 1239 आवेदन आये, 613 को नहीं मिली है मदद


इस योजना में अब तक सबसे अधिक 533 प्रकरण स्कूल शिक्षा विभाग के सामने आए हैं। इसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के 216, वन विभाग के 56, जल संसाधन के 46, ऊर्जा विभाग के 35 प्रकरण सामने आए हैं। इसमें नगरीय विकास विभाग के 10 प्रकरण सामने आए हैं। इस योजना में अब तक 1239 प्रकरण विभागों के संज्ञान में लाए गए हैं जिसमें से 613 पेंडिंग हैं और 157 आर्थिक सहायता देने के लिए एप्रूव हुए हैं। 243 मामलों में आर्थिक सहायता दी जा चुकी है और 226 केस को रिजेक्ट कर डिस्पोज्ड कर दिया गया है।



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