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कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसम्बर तक अफसर ने नहीं लिखी CR तो कर्मचारी की टीप ही फाइनल CR

 भोपाल
सरकारी अधिकारी-कर्मचारी को गोपनीय चरित्रावली पर मतांकन कराने के लिए अब वरिष्ठ अफसरों से बार-बार गुहार नहीं लगाना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 31 दिसंबर से पहले सीआर पर मतांकन नहीं किया जाता है तो  स्वमूल्यांकन को अंतिम मानते हुए उसके आधार पर ही सीआर का मूल्यांकन किया जाएगा और यही उसकी पदोन्नति का आधार बनेगी।

प्रदेश के सरकारी महकमों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली के स्वमूल्यांकन से लेकर मतांकन तक के लिए राज्य सरकार ने समय सीमा के पालन में और कड़ाई कर दी है। अधिकारी-कर्मचारी द्वारा स्वमूल्यांकन पेश किए जाने के बाद उनके प्रतिवेदक अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी को दो माह और तथा समीक्षक अधिकारी के लिए अपना मतांकन करने के लिए एक माह की समय सीमा तय की गई है लेकिन अक्सर मतांकन समय पर पेश नहीं किया जाता। इसके चलते पदोन्नति भी बाधित होती है।अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी को समय सीमा का पालन करने को कहा है। 

ऐसे होगा अब काम

अधिकारियों और कर्मचारियों को गोपनीय चरित्रावली के लिए 31 जुलाई तक फार्म उपलब्ध कराया जाएगा। स्वमूल्यांकन 31 अगस्त तक देना होगा। प्रतिवेदक अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन में अपना मतांकन 30 सितंबर तक कर सकेंगे। समीक्षक अधिकारी 30 नवंबर तक मतांकन कर सकेंगे। स्वीकारकर्ता अधिकारी को गोपनीय प्रतिवेदन में अपना मतांकन 31 दिसंबर तक करना होगा। स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि होने पर उतने दिनों की सभी स्तरों पर वृद्धि होगी लेकिन 31 दिसंबर अंतिम तिथि रहेगी।


समय सीमा निकली तो प्रतिवेदन पर दर्ज होगा


31 दिसंबर के बाद दर्ज मतांकन को समय बाधित माना जाएगा और इसकी सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी। इसी तरह संबंधित अधिकारी-कर्मचारी ने अपना स्वमूल्यांकन अंतिम तिथि तीस जून तक प्रस्तुत नहीं किया तो उसे भी समय बाधित माना जाएगा। इसकी सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी। प्रतिवेदक अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन बिना स्वमूल्यांकन लिखेंगे।

 
स्वमूल्यांकन और कर्मचारी के अभिलेखों पर मिलेगी पदोन्नति
 यदि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी ने अपना स्वमूल्यांकन समय पर प्रस्तुत किया है लेकिन उस पर चैनल अनुसार किसी भी स्तर पर  मतांकन अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक नहीं हो पाया है तो इसके बाद कोई भी टिप्पणी अंकित नहीं की जा सकेगी और ऐसी स्थिति में इन स्तरों के मूल्यांकन को समय बाधित माना जाएगा और ऐसे मामलों में पदोन्नति समिति अधिकारी-कर्मचारी के समग्र अभिलेख और संबंधित वर्ष के स्वमूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन करेगी।

 
मतांकन से सहमत नहीं तो बदलाव के लिए दे सकेंगे

 आवेदन के बाद गोपनीय प्रतिवेदन पर संवर्ग नियंत्रक अधिकारी वार्षिक चरित्रावली पर मत अंकित कर शासकीय सेवक को एक माह के भीतर दिखाएगा। सीआर पर प्रतिवेदित अधिकारी के मतांकन से सहमत नहीं होने पर अधिकारी-कर्मचारी श्रेणी उन्नयन के लिए आवेदन तथ्यों के साथ दे सकेगा। ऐसा नहीं करने पर सीआर अंतिम मानी जाएगी। ऐसे आवेदनों का निराकरण एक माक के भीतर करना होगा।

 
देरी करने वालों पर होगी कार्यवाही


गोपनीय प्रतिवेदन समयावधि में नही लिखने वाले प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी से विलंब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोषी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया जाएगा।

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