राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सतना कलेक्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूर्व के आदेश में सतना कलेक्टर को भोपाल की RTI आवेदक अंजलि आचार्य को ₹2000 देने के लिए आदेशित किया था पर सतना कलेक्टर ने आयोग के आदेश की अवमानना करते हुए क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं की और न ही कोई पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया।
मप्र फीस तथा अपील नियम 2005 के तहत क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश संबंधित लोक प्राधिकारी के ऊपर बंधनकारी होता है। वहीं जबलपुर डबल बेंच हाई कोर्ट ने हाल ही में क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आयोग के निर्णय के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि आयोग के पास अधिकार है कि वे क्षतिपूर्ति राशि को बिना लोक प्राधिकारी को सुनें RTI आवेदक को दिलवाने का आदेश जारी कर सकते हैं। इसी आधार पर निवर्तमान कलेक्टर अजय कटेसरिया और वर्तमान कलेक्टर अनुराग वर्मा को निर्देश दिए गए थे लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। आयोग ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के नोटिस के साथ 11 मार्च को कलेक्टर को तलब किया है।
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