भोपाल
राज्य शासन ने गुमशुदा/ लापता कर्मचारी के परिवार को सेवा निवृत्ति सुविधाएं दिए जाने के मामले में नए निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में सभी विभागों, राजस्व मंडल अध्यक्ष, सभी संभाग आयुक्त, विभागाध्यक्ष, सभी कलेक्टरों से कहा गया है कि भारत सरकार के 19 अगस्त 1986 के परिपत्र में प्रावधान है कि गुमशुदा/लापता सरकारी कर्मचारी/ पेंशनर के परिवार को संबंधित पुलिस थाने में आवश्यक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए और वहां से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त करना चाहिए कि पुलिस द्वारा सभी प्रयास किए जाने के बाद भी संबंधित कर्मचारी को नहीं ढूंढा जा सका है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा इसके बाद 25 जून 2013 को जारी निर्देश में कहा गया है कि कर्मचारी/पेंशनर/ परिवार पेंशनर के गुमशुदा होने पर परिवार का सदस्य पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद परिवार पेंशन, लंबित वेतन, अवकाश समर्पण, सामान्य भविष्य निधि एवं उपादान जैसे लंबित स्वत्वों को प्राप्त करने हेतु संस्था प्रमुख जहां कर्मचारी अंतिम 6 माह तक सेवारत रहा था, वहां आवेदन कर सकता है।
वित्त विभाग ने इसके आधार पर निर्देश जारी कर कहा है कि थाना प्रभारी द्वारा जांच के उपरांत पेंशनर के परिवार को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के आधार पर लापता/ गुमशुदा शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसके लिए इस बात की पुष्टि होना जरूरी है कि पुलिस द्वारा सभी प्रयास किए जाने के बाद भी संबंधित कर्मचारी को ढूंढा नहीं जा सका है। इसी तरह की जानकारी मिलने के बाद संबंधित कर्मचारी के परिजनों को भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।
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