पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण किए जाने के निर्देश कलेक्टर को दिए हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि 20 मई से 25 मई के बीच समूची आरक्षण प्रक्रिया पूरी कराई जाना है। इसके साथ ही आरक्षण की व्यवस्था के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत के वार्ड तथा सरपंच पद के लिए आरक्षण की अधिसूचना 20 मई को जारी होगी। इसी दिन जनपद और जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। 23 मई को एससी, एसटी और महिला वर्ग के लिए पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य की आरक्षण की कार्यवाही होगी और 25 मई को सरपंच, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। share