पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत चुनाव के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों और अध्यक्ष तथा जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण करने को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिए गए निर्देश में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जाना है। यदि किसी निकाय में एससी और एसटी का आरक्षण मिलाकर 50 वर्ष से कम है तो ओबीसी का आरक्षण उस निकाय की ओबीसी की आबादी से अधिक नहीं होगा। साथ ही किसी भी निकाय में ओबीसी का आरक्षण 35% से अधिक नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा कहा गया है कि सबसे पहले वार्डों और पदों के आरक्षण की कार्यवाही एससी एसटी वर्ग के लिए की जाएगी। यदि किसी निकाय में एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षण की स्थिति 50% से अधिक है तो वहां ओबीसी के लिए आरक्षण की कार्यवाही नहीं हो सकेगी लेकिन अगर कहीं इससे कम है तो ओबीसी के लिए 50 % तक की स्थिति में आरक्षण किया जा सकेगा। share