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3 साल से एक ही थाने, अनुविभाग, जिले में पदस्थ SI, TI, CSP, DSP, SSP हटेंगे, निर्वाचन आयोग के निर्देश

भोपाल
पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को 3 साल की अवधि में एक ही जिले में पदोन्नति पूर्व और पदोन्नति पश्चात की अवधि में पदस्थ अफसरों की पदस्थापना बदलने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नगर पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए लागू होंगे। इन अधिकारियों के स्थानांतरण एक ही थाने, अनुविभाग से या अन्य थाने अनुविभाग में किए जा सकते हैं। इस दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि नवीन पदस्थापना का क्षेत्र उस क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें आयोग के निर्देशानुसार 3 वर्ष की अवधि हो चुकी है।

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