नगरीय विकास और आवास विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि 317 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए आरक्षण की कार्यवाही 25 मई के पहले पूरी करनी है। 25 मई को यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाने वाली है, इसलिए इसे समय पर पूरा कर लें। विभाग ने कहा है कि यदि किसी नगरीय निकाय में एससी एसटी का आरक्षण मिलाकर 50% या उससे अधिक है तो वहां ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। यदि किसी निकाय में एससी एसटी का आरक्षण मिला कर 50% कम है तो उस निकाय में ओबीसी का आरक्षण निकाय में रहने वाली ओबीसी की आबादी से अधिक नहीं होगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है 50 पर सबसे कम आरक्षण होने पर किसी भी निकाय में ओबीसी का दिए जाने वाला कुल आरक्षण का प्रतिशत 35% से अधिक नहीं होगा। विभाग ने इसके लिए संभाग वार अधिकारियों की ड्यूटी तय की है। प्रदेश में कुल नगरीय निकाय 411 हैं। share