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निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों से मांगी पंचायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट, इसी के आधार पर होंगे इलेक्शन

भोपाल
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पद की जानकारी ऑनलाइन भेजने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 9 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि हर ग्राम पंचायत अपने पहले सम्मिलन के लिए तय तारीख से 5 साल के लिए बनी रहेगी जब तक कि किसी कारण से विघटित न की जाय। इन पदों की जानकारी 20 मई तक भेजने के निर्देश कलेक्टरों को दिये गए हैं। जिन पंचायतों का कार्यकाल नवंबर 2022 में पूरा हो रहा है, उनकी और नवगठित ऐसी पंचायतों के पदों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए कहा गया है जिनके वार्ड के परिसीमन तथा आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। आयोग ने कहा कि कलेक्टर द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे।
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