राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं के लिए जाति प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य किया है। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों का नामांकन सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। गौरतलब है कि 11 जून शनिवार से नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
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