राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश में आयोग ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून समाप्त हो चुकी है। इसलिए नियम 39 के प्रावधान के अनुसार निर्विरोध निर्वाचित होने वाले महापौर/ पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए निर्धारित प्रारूप- 14 निर्विरोध निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के द्वारा आईईएमएस से जनरेट की जाकर रिटर्निग अफसरों द्वारा प्रत्याशियों को दी जा सकती है यानी 17 और 18 जुलाई को होने वाली मतगणना के पहले ही निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र मिल सकेगा। share