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जल संवर्द्धन के पैसे से बना दी सड़क, शौचालय की राशि निर्माण एजेंसी के बजाय सप्लायर को दी, CEO सस्पेंड

भोपाल

 सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने पन्ना जिले के पवई जनपद पंचायत के सीईओ प्रसन्न चक्रवर्ती को गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में चक्रवर्ती का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत निवाड़ी बनाया गया है।

कमिश्नर द्वारा जनपद पंचायत पवई के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रसन्न चकवर्ती द्वारा किये गए भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु जाँच समिति गठन कर जॉच प्रतिवेदन चाहा गया था। अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं सहायक श्रम आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका परीक्षण करने पर पाया गया कि चकवर्ती द्वारा विभिन्न अनियमिततायें की गई थी।

शौचालय बनाने वाली एजेंसी के बजाय सप्लायर को पेमेंट, नियम विरुद्ध सड़क निर्माण

जांच में सामने आया है कि पूर्व सीईओ चक्रवर्ती द्वारा जनपद पंचायत परिषद पवई में सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिसकी एजेन्सी ग्राम पंचायत झांझर को बनाया गया था, किन्तु राशि एजेन्सी को न देकर समस्त भुगतान इनके द्वारा सीधे सामग्री सप्लायर को किया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया दूषित हुई। इसी तरह राज्य शासन द्वारा 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जलसंवर्धन एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों को स्वीकृत करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे, किन्तु चक्रवर्ती के द्वारा सी.सी. रोड निर्माण के कार्य प्रमुखता से स्वीकृत किये गये है, जो शासन द्वारा दिये गये निदेर्शों की खुली अवहेलना है। 15 वें वित्त के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों में मनरेगा से कन्वर्जन्स किये जाने का प्रावधान है, किन्तु इनके द्वारा स्वीकृत कार्यों में उक्त निदेर्शों का पालन नहीं किया गया। चक्रवर्ती द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण का कार्य प्रस्तावित स्थल से हटाकर अन्य स्थल पर कराया गया, जो नियम के विपरीत है। ग्राम पंचायत करिया में कराये गये 10 निर्माण कार्य में बिना मूल्यांकन के राशि जारी की गई एवं कार्य मशीनों द्वारा कराये गये। ग्राम पंचायत गूडा में अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये, कई कार्यों में स्वीकृत से अधिक व्यय हुआ है जो सचिव द्वारा किया गया है।

24 लाख की वसूली निकाली

 जॉच प्रतिवेदन के अनुसार आहरित की गई राशि 24,13,270 रुपए वसूली योग्य है। ग्राम पंचायत मोहन्द्रा जनपद पंचायत पवई के 6 निर्माण कार्य 36,34,800 रुपए के स्वीकृत थे, जिसके विरुद्ध 60,48,070 रुपए व्यय किये गये। इस प्रकार स्वीकृत राशि से 24,13,270 रुपए अधिक व्यय किये गये। इसी प्रकार ग्राम पंचायत महोन्द्रा में 8 कार्य स्वीकृत नहीं है, फिर भी 42,13,434 रुपए मनमाने तरीके से राशि आहरण करने पर चक्रवर्ती द्वारा कोई नियंत्रण नही रखा गया। फलस्वरूप शासन को नुकसान हुआ। ग्राम पंचायतों में एल. ई. डी. लाईट क्रय करने के संबंध में ऊर्जा विभाग के स्पेसीफिकेशन के अनुसार क्रय करने के अधिकार प्रदत्त किये थे किन्तु चक्रवर्ती द्वारा अपने स्तर से आदेश जारी कर केन्द्रीयकृत क्रय प्रक्रिया को अंगीकार किया गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आता है ।

सम्बल योजना में भी गड़बड़ी

निर्माण श्रमिकों के परिचय पत्र जारी किये जाने पर पंजीयन शुल्क 5 रुपए एवं अभिदाय राशि 10 रुपए इस प्रकार कुल राशि 15 रुपए प्रति निर्माण श्रमिक से लिये जाने का प्रावधान है। जनपद पंचायत पवई द्वारा दिनांक 27-07-2020 से दिनांक 21-04-2022 तक 373 निर्माण श्रमिकों के पंजीयन जारी किये गये, परन्तु उनके द्वारा प्रति निर्माण श्रमिक पंजीयन शुल्क 5 रुपए एवं अभिदाय राशि 10 रुपए संबंधित निर्माण श्रमिक से नहीं ली गई है। पंजीयन शुल्क एवं अभिदाय राशि सचिव , म ० प्र ० भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल को भी प्रेषित नहीं की गई । भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 44 प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया जो कि जनपद कार्यालय पवई में लंबित है। इन 44 प्रकरणों में 13 प्रकरण ऐसे जो कि वर्ष 2021 से लंबित हैं। प्रसन्न चक्रवर्ती के द्वारा असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल संबल योजना द्वारा संचालित मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत 28 प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया, जो कि जनपद पंचायत पवई में लंबित है ।



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