राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायत चुनाव में मतों की पुनर्गणना करने के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि हर उम्मीदवार को मिले मतों की कुल संख्या घोषित किए जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी परिणाम पत्र को पूरा कर हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन नहीं लिया जायेगा।
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