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स्कूल शिक्षा तबादला नीति: गांवों के शिक्षकविहीन स्कूलों में पदस्थ होंगे 10 साल से शहरी क्षेत्रों में पोस्टेड टीचर

भोपाल
शिवराज कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए कहा है कि अगले साल शिक्षकों से 31 मार्च से 15 मई तक ऑन लाइन आवेदन लिए जायेंगे। पहले प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण होंगे। कैबिनेट ने तय किया है कि नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 3 साल सेवा देनी होगी। उधर 10 साल से शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक विहीन या ऐसी शिक्षकों में ऐसे विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है।
एमएलए, सांसद की निजी पदस्थापना में नहीं जा सकेंगे

गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। जो शिक्षक स्थानांतरित होंगे उनकी रिलीविंग एंड जॉइनिंग की कार्रवाई ऑनलाइन होगी। प्रथम श्रेणी के तबादले मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के बाद हो सकेंगे। उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सी.एम राईज स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। प्राचार्य/सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। उनका निराकरण ऑफ लाइन भी किया जा सकेगा।  

 ये भी फैसले लिए कैबिनेट ने

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मे कार्यरत हॉक फ़ोर्स के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों को 19 हजार रुपए से अधिक राशि विशेष भत्ते के रूप में मिलेगी। प्राकृतिक खेती के लिए 52 जिलों के 100 गांवों में 26000 किसानों को गौपालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार को बढ़ावा देने  के लिए होमस्टे योजना में सब्सिडी मिलेगी। जनजातियों के लिए राजभवन में सचिवालय के लिए कर्मचारियों की स्वीकृति दी गई।
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