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तबादलों पर बैन हटा, 5 अक्टूबर तक होंगे ट्रांसफर, विभागों को निर्देश जारी

भोपाल
राज्य सरकार ने 17 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक विभागों में तबादले पर लगे बैन को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जीएडी द्वारा जारी निर्देश में 2021 में तबादलों को लेकर तय गाइड लाइन के आधार पर ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। 
इसके आधार पर पिछले साल जारी नीति को देखें तो साफ है कि पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा। तबादले में कोरोना से गंभीर बीमार होने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांसफर हो रहा होगा, तो इस आधार पर उनका तबादला रोक भी दिया जाएगा।निर्माण व नियामक स्वरूप के विभागों में जिन कर्मचारियों ने पिछले साल दिए गए लक्ष्य पूरे नहीं किए हैं, उनका प्रशासनिक आधार पर तबादला होगा। यह व्यवस्था अन्य विभागों पर लागू नहीं होगी जबकि न्यायालयीन फैसलों, गंभीर शिकायतों, खाली पदों को भरने, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति से वापसी के मामलों में संबंधित विभाग तबादला नीति की प्रक्रिया का पालन करते हुए तबादले कर सकेंगे। 
नीति के तहत 200 कर्मचारियों की संख्या वाले संवर्ग में 20 फीसदी, 201 से दो हजार की संख्या होने पर 10 फीसदी और दो हजार से अधिक संख्या होने पर पांच फीसदी तबादले होंगे। खुद गंभीर रूप से बीमार होने पर, शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता की स्थिति में कर्मचारी आवेदन दे सकेगा। कर्मचारी की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता या लापरवाही प्रमाणित होने पर तबादले किए जा सकेंगे। हालांकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तबादला प्रशासकीय विभाग कर सकेगा।

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