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छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को 9 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के आदेश

भोपाल
वित्त विभाग ने छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए हैं।यह भत्ता एक जनवरी 2023 से किया जायेगा जिसका भुगतान फरवरी 2023 के वेतन में देय बताया गया है। इसके पहले 1 अगस्त 2022 (भुगतान माह सितम्बर 2023) में जारी आदेश के आधार पर इन्हें 203 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा था।                                                                                                                                           उपक्रमों, निगमों, मंडलों, अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों का भी मंहगाई भत्ता बढ़ा

राज्य शासन के उपक्रम/निगम/मंडल तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों में भी वृद्धि की गई है। ऐसे कर्मचारियों, जो मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 यानी चतुर्थ वेतनमान या मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 यानी पाँचवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को एक अगस्त 2022 से क्रमश: 1225 प्रतिशत एवं 258 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता मिल रहा था, को अब एक जनवरी 2023 - भुगतान माह फरवरी 2023 - से मूल वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन में मंहगाई दर में 40 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 1265 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार पाँचवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता अब 11 प्रतिशत बढ़ कर 269 प्रतिशत हो गया है।

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