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जन सेवा अभियान : बिना वैध कारण दफ़्तरों में आवेदन पेंडिंग मिले तो अफ़सरों पर तय होगी जिम्मेदारी


राज्य शान ने दफ़्तरों में अफ़सरों के पास बिना वैध कारण के पेंडिंग रहने वाले आवेदनों के मामले में सख्ती के संकेत दिए हैं। सभी विभागों के एसीएस, पीएस, सचिव, कलेक्टर्स, सीईओ जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, सीएमओ नपा और नगर परिषद को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण को लेकर यह निर्देश जारी किए गए हैं। 10 मई से 25 मई तक चलने वाले अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के 67 तरह के लाभ देने का काम इस अभियान में किया जाएगा। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा।                                    मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण को लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि इस अभियान के दो प्रमुख घटक होंगे- पहला घटक ऐसे सभी विभागों से संबंधित है, जो नागरिक सेवाओं से संबंधित हैं, मसलन राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग आदि के मैदानी कार्यालयों में लंबित आवेदनों का यथा संभव शत-प्रतिशत निराकरण करना होगा। दूसरा घटक सी.एम. हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों का निराकरण करने को लेकर है। पहले घटक के अंतर्गत प्रत्येक जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में नागरिक सेवाओं के प्रदाय से संबंधित लंबित सभी आवेदनों के निराकरण का अभियान चलाया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी आवेदन बिना वैध कारण के कार्यालय में लंबित न रहे। दूसरे घटक के अंतर्गत अभियान में सी.एम. हेल्पलाईन में दिनांक 15 अप्रैल 2023 तक दर्ज किंतु वर्तमान में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि जिलों एवं विकासखण्ड स्तर पर होने वाली जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को भी सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज किया जाता है।  इसलिए कहा गया है कि जन सुनवाई के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी निराकरण इस अभियान अवधि में किया जावे। निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को अनिवार्यतः दी जावे। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर की जानी है। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर प्रत्येक जिले के लिये पृथक से पेज बनाया जाकर निश्चित दिनांक तक दर्ज शिकायतों को पंचायत / निकाय वार प्रदर्शित किया जायेगा, जिसका लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराया जायेगा। कलेक्टर सी.एम. हेल्पलाईन की समस्त शिकायतों में से ऐसी शिकायतों को पृथक कर सकेंगे, जिनका निराकरण बजट संबंधी कारणों / नीतिगत कारणों / न्यायालयीन कारणों इत्यादि कारणों से नहीं किया जा सकता हो। ऐसी शिकायतों को पृथक कर कलेक्टर शेष शिकायतों के निराकरण हेतु उन्हे संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे।ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिये यथास्थिति जिला मुख्यालय के आयुक्त, नगर पालिक निगम/अ कलेक्टर / मुख्य नगर पालिका अधिकारी (कलेक्टर द्वारा निर्धारित अनुसार ) मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण के लिये जिले के नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किये जायेंगे। जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण का नेतृत्व जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर जिले के प्रभारी मंत्री से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुये जिले में अभियान की रूपरेखा तैयार करेंगे। जिलों के प्रभारी मंत्रीगण अपने स्तर पर मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेंगे। सभी संभागायुक्त संभाग स्तर पर, जिला कलेक्टर जिला स्तर पर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग स्तर पर अभियान के संचालन की नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। इन दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार जनहित में समुचित निर्णय ले सकेंगे। अपने स्तर पर वह ऐसे नवाचार एवं पहल भी कर सकेंगे, जिससे अभियान के लक्ष्यों को समय-सीमा में प्राप्त करने में सहायता मिले।
भोपाल
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