News Update :

31 दिसम्बर 2020 से पहले काबिज़ लोगों को 30 जुलाई तक आवेदन करने पर मिलेगा शहरी भूमि के पट्टा

भोपाल

शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को अब 31 दिसंबर तक की स्थिति में नगरीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत धारणाधिकार पत्र दिए जाएंगे। इसके लिए 31 जुलाई तक  आवेदन करने वाले लोगों को 30 साल का पट्टा मिलेगा।

शिवराज कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश 31 मार्च 2023 का अनुसमर्थन कर दिया है। इसके बाद नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार संबंधी मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों की पट्टा हेतु पात्रता अवधि (अधिभोग की तिथि) में वृद्धि कर 31 दिसम्बर, 2014 से बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 2020 की गई है। 

कैबिनेट ने तय किया है कि नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार संबंधी विभागीय परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2020 की प्रक्रिया एवं उपबंधों का अनुसरण करते हुए ऐसे अधिभोगी जो 31 जुलाई 2023 तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करते हैं तो उन पात्र अधिभोगियों को नियमानुसार प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर उनके अधिभोग के भूखंडों के 30 वर्षीय स्थाई पट्टे जारी किये जायें। ऐसे मामलों में जिनमें इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक के पूर्व लिए गए निर्णयों के अनुसरण में प्रीमियम राशि जमा की जा चुकी है, उन्हें पुनः विचार हेतु नहीं खोला जाएगा और न ही उन्हें कोई राशि वापिस प्राप्त करने अथवा भविष्य में देय राशि के समायोजन की पात्रता होगी।

share

0 comments

Leave a Reply

Copyright 2015 MP Breaking News All rights reserved