News Update :

रोजगार के लिए पलायन करने वाले मजदूरों की जानकारी जुटाएंगे कलेक्टर-CEO

 भोपाल

प्रदेश के ग्रामीण अंचल से रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों के लिए पलायन करने वाले श्रमिकों की जानकारी अब ग्राम पंचायत के पास अनिवार्य रूप से दर्ज होगी। इसके आधार पर इन श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं का लाभ इन्हें दिलाना सुनिश्चित कराया जाएगा।

पंचायत राज संचालक अमरपाल सिंह ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्त्यिों की जानकारी रखेगा।  इसके लिए उन्हें एक पंजी तैयार करना होगा। निर्धारित प्रारुप में हर ग्राम पंचायत में यह पंजी अनिवार्य रुप से संधारित की जाएगी।

रखा जाएगा पूरा ब्यौरा

 ग्राम पंचायत की पंजी में प्रवासी श्रमिक के बारे में उसका नाम, ग्राम पंचायत, जिला और जनपद पंचायत का नाम, पूरा निवास का पता, आधार कार्ड क्रमांक, जिले से बाहर वह कहां काम की तलाश में जाता है उसका पूरा ब्यौरा भी रखना होगा। यदि व्यक्त् िश्रमिक है तो उसके भौतिक श्रम का विवरण भी देना होगा जिस हेतु उसने प्रवास किया है।  जिस अवधि के लिए प्रवास किया जाना है उसकी जानकारी भी देना होगा।प्रवास हेतु प्रस्थान और वापस आने का दिनांक और अन्य ब्यौरा भी रखना होगा।

यह होगा फायदा

प्रवासी श्रमिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन वितरण कराया जाना, चुनाव के समय उसके द्वारा मतदान की व्यवस्था कराया जाना, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उसे दिया जाना और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जिनमें लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, भवन संन्निमार्ण कर्मकार मंडल की योजनाओं का लाभ उसे दिलाया जाना सुनिश्चित हो सकेगा।

share

0 comments

Leave a Reply

Copyright 2015 MP Breaking News All rights reserved