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वर्तमान-पूर्व सांसद, विधायकों को छोड़ 56 हजार आमजनों पर दर्ज कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन के केस वापस होंगे

भोपाल
कोविड 19 और लॉकडाउन उल्लंघन के दौरान प्रदेश के आम जनों के विरुद्ध दर्ज किए गए 56500 से अधिक अपराधिक प्रकरणों को राज्य सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं और सभी जिला दंडाधिकारियों से कहा है कि कोविड-19 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा लॉक डाउन उल्लंघन से संबंधित अपराधिक प्रकरणों को व्यापक लोक लोक हित में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत न्यायालय से प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जाना है।
 इस मामले में वर्तमान एवं पूर्व सांसदों और विधायकों को छोड़कर अन्य सभी आमजन के विरुद्ध दर्ज न्यायालय से वापस लिए जाएंगे। गौरतलब है कि 2020 में लॉक डाउन के दोनों चरणों मे आम जनों पर धारा 188, 269, 270, 271 भारतीय दण्ड विधान, महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत केस दर्ज किये गए थे। इन सभी आपराधिक प्रकरणों को कोर्ट से वापस लेने के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिये गए थे। इसी तारतम्य में सीएम के निर्देश पर लोक हित में विधिवत आदेश जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इतने केस हुए थे दर्ज

बताया गया कि कोरोना काल में प्रदेश में पहले लॉकडाउन (20.3.20 से 30.6.20) में  32,463 प्रकरण धारा 188 IPC में और 669 प्रकरण महामारी अधिनियम अंतर्गत दर्ज किए गए थे। दूसरे लॉकडाउन (13.3.21 से 19.6.21) में 22,336 प्रकरण धारा 188 IPC में और 1,202 प्रकरण महामारी अधिनियम दर्ज हुए।
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