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35 साल की सेवा अवधि पूरी करने वालों के लिए चतुर्थ समयमान वेतन देने के निर्देश, जानिए किस मिलेगा फायदा

भोपाल
वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चतुर्थ समय मान वेतनमान दिए जाने को लेकर सभी विभागों राजस्व मंडल अध्यक्ष सभी संभागीय आयुक्त विभाग अध्यक्ष और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं।


निर्देशों में कहा गया है कि जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है उनमें ए बी‌ सी एवं डी वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में पहली नियुक्ति दिनांक से 35 साल की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा। यह पात्रता 1 जुलाई 2023 अथवा इसके बाद की 35 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले सिविल सेवकों को प्रदान की जाएगी। सेवा अवधि की गणना प्रतियोगी, चयन परीक्षा से राज्य शासन के अन्तर्गत किसी सीधी भर्ती के पद पर प्रथम बार किए गए कार्यभार ग्रहण के दिनांक से होगी।उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिए शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना होगा जो विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नत के लिए निर्धारित है।

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