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अब जनपद CEO समाप्त नहीं कर सकेंगे ग्राम रोजगार सहायक की सेवा, कलेक्टर को मिले अधिकार

भोपाल
प्रदेश में अब ग्राम रोजगार सहायकों के सेवा समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को नहीं होगा। अब कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक ही सुनवाई के मौके देने के बाद ही सेवा समाप्ति की कार्यवाही कर सकेंगे। राज्य शासन ने सीईओ जनपद से यह अधिकार छीन लिए हैं।
अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को लेकर यह आदेश जारी किया है। सभी कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा को दिये आदेश में कहा है कि ग्राम रोजगार सहायक की संविदा अवधि पूरी होने के पूर्व सीईओ जनपद के स्थान पर कलेक्टर सुनवाई के बाद सेवा समाप्त कर सकेंगे। नियुक्ति व सेवा समाप्ति से व्यथित अभ्यर्थी को कलेक्टर के आदेश पर अपील का अधिकार भी दिया गया है। यह अपील 30 दिन में की जा सकेगी। अपील सुनवाई के अधिकार संभागायुक्त अपर संभागायुक्त को नहीं दे सकेंगे। अगर संभागायुक्त के आदेश पर भी अपील की स्थिति बनती है तो 30 दिन के भीतर द्वितीय और अंतिम अपील सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास से की जा सकेगी। इसका निराकरण 90 दिन की समय सीमा में करना अनिवार्य होगा। इनका निर्णय अंतिम होगा और इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील ग्राह्य नहीं होगी। यह संशोधन  आदेश प्रभावशील हो गया है।
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