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बिना वर्दी पिस्टल, रिवाल्वर बेल्ट में नहीं फंसा सकेंगे पुलिसकर्मी, PHQ तलब करेगा रिपोर्ट

भोपाल 

ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांधी के एक आदेश के बाद अब प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अपने महकमें की रिवॉल्वर पर नजर रखना होगी।


दरअसल ग्वलियर एसपी ने पुलिस मुख्यालय के पूर्व के आदेश का हवाला देकर आदेश दिया है कि बिना वर्दी के पुलिसकर्मी पिस्टल या रिवॉल्वर रख कर नहीं घूम सकते हैं। इस आदेश की जरूरत ग्वालियर में तब पड़ी जब एसपी को लगातार यह शिकायतें मिल रही थी कि कुछ पुलिसकर्मी बिना वर्दी के भी शासकीय रिवॉल्वर रखकर घूम रहे हैं और उसका वे दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के पास हैं। पुलिस अधीक्षकों के अलावा डीआईजी और आईजी के पास भी इस तरह की शिकायतें हैं, लेकिन अधिकांश ने पुलिस मुख्यालय के इस आदेश का पालन नहीं करवाया। अब पुलिस मुख्यालय अपने स्तर पर फिर से इस आदेश को सभी पुलिस अधीक्षकों को याद दिलाकर इसका पालन करवाने की तैयारी में है ताकि बिना ड्यूटी और बिना वर्दी के कोई भी पुलिसकर्मी रिवॉल्वर- पिस्टल का दुरुपयोग न कर सके।

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