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OBC को 27 % आरक्षण पर सुनवाई अब 30 सितम्बर को, GAD के 2 सितम्बर के आदेश पर रोक नहीं

भोपाल
जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण के प्रवर्तन पर रोक से इंकार कर दिया है। अब 30 सितंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई होगी। पीजी नीट, शिक्षक भर्ती समेत कोर्ट में आए मामलों को छोड़कर सभी भर्तियों में 27% आरक्षण रहेगा।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश शासन की ओर से सॉलीसिटर जनरल आफ इंडिया, महाधिवक्ता एवं नव नियुक्त विशेष अधिवक्ताओं ने शासन का पक्ष रखा।
27% आरक्षण के समर्थित अधिवक्ताओ ने कोर्ट में आवेदन देकर स्पेशल बैंच बनाने का अनुरोध किया। कोर्ट ने 2 सितंबर को सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर / नोटिफिकेशन पर रोक से इंकार कर दिया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा तर्क दिया गया कि 51% आबादी वाली ओबीसी जनसंख्या को मात्र 27 % दिया गया है जो 50% की सीमा में नही आएगा।

 20 सितंबर को चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डबल बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। वहीं कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जय सिंह ने पक्ष रखा। तीनों वरिष्ठ अधिवक्ता वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुए जबकि महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखी। अधिवक्ता आदित्य संघी ने याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से रिजर्वेशन अभी 14 प्रतिशत ही जारी रखने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट में अब अंतिम बहस चल रही है। मुख्य याचिकाकर्ता को बहस के लिए 45 मिनट और अन्य पक्ष को 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इससे पहले 1 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से सभी स्टे ऑर्डर हटाने को लेकर लगाए गए अंतरिम आवेदन को हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। 

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