20 सितंबर को चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डबल बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। वहीं कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जय सिंह ने पक्ष रखा। तीनों वरिष्ठ अधिवक्ता वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुए जबकि महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखी। अधिवक्ता आदित्य संघी ने याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से रिजर्वेशन अभी 14 प्रतिशत ही जारी रखने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट में अब अंतिम बहस चल रही है। मुख्य याचिकाकर्ता को बहस के लिए 45 मिनट और अन्य पक्ष को 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इससे पहले 1 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से सभी स्टे ऑर्डर हटाने को लेकर लगाए गए अंतरिम आवेदन को हाईकोर्ट खारिज कर चुका है।
