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महापौर पद के लिए नहीं होगा आरक्षण, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का आरक्षण 31 मई को

भोपाल
नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही रवींद्र भवन भोपाल में 31 मई 2022 को की जाएगी। इस कार्यवाही में महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं होगा। महापौर के लिए दिसम्बर 2020 में कराई गई आरक्षण प्रक्रिया ही मान्य रहेगी।
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 278/2022 में 10 तथा 18 मई 2022 को दिए गए आदेश के पालन में यह आरक्षण होगा। प्रदेश की नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों के संशोधित आरक्षण की कार्यवाही 31 मई 2022 को अपरान्ह 3 बजे से रवीन्द्र भवन भोपाल के सभागृह में  की जायेगी। प्रदेश में 311 नगरीय निकायों के लिए होने वाले चुनाव में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और नगर परिषद शामिल हैं। नगरीय विकास अफ़सरों के मुताबिक चूंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में 16 नगर निगम में ओबीसी आबादी को लेकर कोई अलग तथ्य नहीं दिये गए और न ही अनुशंसा की गई है, इसलिए महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं कराया जाएगा। यहाँ जिस जाति वर्ग के लिए पद आरक्षित है, उसी वर्ग के लिए आरक्षित होगा।
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