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पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने राज्य निर्वाचन आयुक्त कल कलेक्टरों के साथ करेंगे VC, बैठकें शुरू

भोपाल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 हफ्ते में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग के अध्यक्ष बसंत प्रताप सिंह ने बुधवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों को तलब कर चुनाव तैयारियों पर चर्चा की, बुधवार को ही शाम को नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बैठक करने वाले हैं।
 राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को सभी कलेक्टरों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग करने का निर्णय लिया है।आयोग सूत्रों ने बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इसलिए आयोग ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और चुनाव कार्य में लगने वाले संबंधित विभागों के अफसरों को भी एक-एक कर बैठक के लिए बुलाया जाएगा और इसके संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। अफ़सरों के अनुसार चूंकि चुनाव पंचायत और नगरीय निकाय के होने हैं, इसलिए आज सबसे पहले प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव और विभाग के अन्य अफसरों के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त और सचिव की बैठक हुई है।
  इसमें परिसीमन, आरक्षण की जानकारी के साथ मतदाता सूची के प्रकाशन पर चर्चा हुई। इसके बाद बुधवार को ही नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों को भी बैठक के लिए बुलाया गया है। सूत्रों ने बताया कि अगले 1 सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की तैयारी है। आयोग 15 जून तक पंचायत चुनाव और 30 जून तक नगरीय निकाय चुनाव कराने का ऐलान कर सकता है। हालांकि चुनावी तारीख के मामले में कोई अधिकृत तौर पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। आयोग के अध्यक्ष ने निकाय चुनाव को लेकर कलेक्टरों की तैयारी और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी निर्देश देने को लेकर गुरुवार को सुबह 12:30 बजे से 1.30 बजे तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर चुनाव कराने संबंधी व्यवस्थाओं की रिपोर्ट ली जाएगी और आयोग चुनाव संबंध में अपनी तैयारियों पर चर्चा करेगा।
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